हां

क्या कोई कर्मचारी बिना किसी उम्र के प्रतिबंध के EPF का सदस्य बन सकता है?

क्या कोई नियोक्ता भी पीएफ (PF) में शामिल हो सकता है?

क्या कोई व्यक्ति बहु (मल्टीपल) एनपीएस खाते खोल सकता है?

क्या कोई सदस्य 12% की वैधानिक दर से अधिक EPF (ईपीएफ) में योगदान दे सकता है?

क्या कोई सदस्य मनी ऑर्डर के माध्यम से PF अकाउंट की पूरी राशि निकाल सकता है?

क्या कोई सदस्य/परिवार का सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत एक सेवा के लिए एक से अधिक पेंशन का लाभ उठा सकता है?

क्या नौकरी सेवा छोड़ने के बाद कोई कर्मचारी EPF (ईपीएफ) में योगदान चालू रख सकता है?

क्या पीएफ (PF) अकाउंट में जमा पैसे पर कर्मचारी को ब्याज भी मिलता है?

क्या पीएफ सदस्य नियोक्ता के सत्यापन के बिना निपटान के लिए दावे प्रस्तुत कर सकता है?

क्या पेंशन का भुगतान मनीऑर्डर या चेक द्वारा किया जा सकता है?

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