पीएफ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का पीएफ, कर्मचारियों के वेतन (बेसिक + DA) का 12 फीसदी (percent) कटता है. और इतना ही, यानि 12 फीसदी (percent) आपके नियोक्ता यानि की आप जिस कंपनी, संस्था में कार्य कर रहे है उनके द्वारा आपके पीएफ खाते में जमा करवाए जाते है, जो आगे दो हिस्सों में बटता है. नियोक्ता (employeer) के द्वारा जमा किये गए 12% पैसे में से 8.33% पैसा “कर्मचारी पेंशन स्कीम” EPS (employee pension scheme) में और बचा हुआ 3.67% पैसा आपके ही EPF (employee provident fund) खाते में जमा होते है
answered Jul 22, 2023 at 23:49