लड़की की सहमति के बिना उसके साथ छल-कपट से या अचेतन अवस्था में संभोग करने के बाद विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता चूंकि बलात्कारी, बलात्कार या संभोग के बाद कन्या के साथ ससम्मान विवाह कर लेता था, इसीलिए धर्मशास्त्रकारों ने इसे विवाह की श्रेणी में स्थान दिया है, ताकि समाज में विकृति पैदा न हो तथा समाज में स्त्री के सम्मान की रक्षा भी हो स