इसके तहत पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए दोहरी नागरिकता की व्यवस्था दी गई है
वे व्यक्ति, जो किसी अन्य देश के नागरिक है किन्तु भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हों, जो 15 अगस्त, 1947 के पश्चात भारत का अंग बना हो
नागरिकता (संशोधन अधिनियम) 2005 का परवर्तन जून,2005 में हुआ
वे व्यक्ति, जो अब किसी अन्य देश के नागरिक है किन्तु 26 जून, 1950 को भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व भारत के नागरिक थे