राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है
संविधान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 निर्धारित है
लोक सेवा आयोग में सदस्यों के संख्या राज्यपाल निर्धारित करता है