संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रावधान नही है
राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने करने के लिये स्वतंत्र है
अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा
संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नही है कि मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से पूर्व बहुमत सिद्ध करे