संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से सम्बंधित हैं.
जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे उच्चतम् न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे
राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया था
देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है.