सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार की हालत में ही हटाया जा सकता है.
संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र देता है
सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है.