• सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार की हालत में ही हटाया जा सकता है.

  • संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है.

  • सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र देता है

  • सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है.


सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र देता है

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