• केवल राष्ट्रपति

  • प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा

  • सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाशीश

  • निम्न में से कोई नही


मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है.

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