भारत की संसद

  Last Update - 2023-06-09

भारत की संसद

  • भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी है।
  • संसद के निम्न सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं।

राज्यसभा

  • संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है लेकिन वर्तमान में यह संख्या 245 है।
  • राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
  • राज्य सभा एक स्थाई सदन है। यह कभी रोंग नहीं होता बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

लोकसभा

  • लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 ( 530 +20 + 2)हो सकती है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 545 ( 530+ 13+ 2) है।
  • लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है।
  • लोकसभा सदस्यों द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है।
  • लोकसभा एवं राज्यसभा की दो बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
समिति लोकसभा से राज्यसभा से कुल सदस्य संख्या कार्य
लोक लेखा समिति 15 7:00 22 विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करना।
प्राक्कलन समिति 30 30 सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना
सार्वजनिक उपक्रम समिति 15 7 22 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (cag) के प्रतिवेदनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लेखा व प्रतिवेदनों की समीक्षा और संविक्षा करना।

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