भारत की संसद
- भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी है।
- संसद के निम्न सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं।
राज्यसभा
- संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है लेकिन वर्तमान में यह संख्या 245 है।
- राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
- राज्य सभा एक स्थाई सदन है। यह कभी रोंग नहीं होता बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
लोकसभा
- लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 ( 530 +20 + 2)हो सकती है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 545 ( 530+ 13+ 2) है।
- लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है।
- लोकसभा सदस्यों द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है।
- लोकसभा एवं राज्यसभा की दो बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
समिति |
लोकसभा से |
राज्यसभा से |
कुल सदस्य संख्या |
कार्य |
लोक लेखा समिति |
15 |
7:00 |
22 |
विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करना। |
प्राक्कलन समिति |
30 |
30 |
सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना |
सार्वजनिक उपक्रम समिति |
15 |
7 |
22 |
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (cag) के प्रतिवेदनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लेखा व प्रतिवेदनों की समीक्षा और संविक्षा करना। |