भारत के संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह, न्यायालयों में दोहरी प्रणाली का उपबन्ध नहीं किया है
भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठन अलग-अलग राज्य में थोड़ा भिन्न है
भारत के प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय में है
अपराधिक और सिविल पक्ष के अधिकारियों के पदनाम में एकरूपता लाने के लिए उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए निर्देश जारी किया है