कोई कैबिनेट मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है
समिति के सदस्यों की सदस्यता अवधि 5 साल होती है
इस समिति में संसद के दोनों सदन के सदस्यों के सदस्य शामिल होते हैं
लोक लेखा समिति का गठन, भारत सरकार अधिनियम, 1919 के प्रावधान के अनुसार किया गया है.