सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधान सभाएं भग हो
संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है
कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वत: ही निर्वाचित नहीं हो जाता है
राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है