सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित कर दे.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित कर दे.