EPF से प्राप्त ब्याज पर टैक्स बचाने के लिए सदस्य द्वारा फॉर्म 15G जमा किया जाता है, यह उस स्थिति में भी भरा जा सकता है जब सदस्य EPF फण्ड को 5 साल की सेवा से पहले निकालना चाहता है और वो राशि 50,000 रु. से अधिक है

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