इस पैकेज में EPF और MP अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले सभी वर्गों के प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के EPF अंशदान की वैधानिक दर Basic Salary और DA के 12% से घटाकर 10% कर दी गई है, यह 3 महीने मई, जून और जुलाई 2020 के लिए लागू किया गया था