कोई भी सदस्य जो इपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत सदस्य है जिसके पास यूएएन नंबर है तथा वह किसी ऐसी कंपनी अथवा संस्था में कार्यरत है जो EPF & MP ACT 1952 के दायरे में आती है, वह सदस्य इस अग्रिम के लिए पात्र है

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