सभी निर्वाचन ग्रामीण स्थानीय निकायों में से 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी
पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए अपने-अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे
पंचायती राज के निर्वाचन कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी दो से अधिक सन्तान हैं
यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है, तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे