• इसका गठन कार्यकारी निर्णय द्वारा होता है

  • इसका अपना अलग विधायी अस्तित्व होता है

  • इसकी कुल पूजी के कम से कम 51% पर सरकार का स्वामित्व होता है

  • यह लेखा और लेखा परीक्षा नियमो के अधीन है


यह लेखा और लेखा परीक्षा नियमो के अधीन है

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