यदि वह सन्तुष्ट हो जाए की मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया है, तो वह इसे बर्खास्त कर सकता है
यदि राज्य विधानसभा में बहुमत दल का कोई सामान्य नेता न हो, तो वह किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है
वह राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित कर सकता है
उपरोक्त सभी