• राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

  • राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।

  • राज्यसभा भंग नहीं हो सकती।

  • राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है।


राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

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