• राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है

  • उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नही होना चाहिए

  • वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है

  • राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का उल्लेख सविधान मे किया गया है


राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का उल्लेख सविधान मे किया गया है

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